रांची के न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी असम रायफल के जवान चारो तिग्गा उर्फ चारो उरांव को मंगलवार 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोप है कि तिग्गा ने शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण किया था. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.
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अदालत ने चारो तिग्गा को इस मामले में 18 जुलाई को दोषी ठहराया था। चारो तिग्गा रातू के चिपरा का रहने वाला है और वह असम राइफल नागालैंड में कार्यरत है. आरोपित चारो तिग्गा 13 नवंबर 2014 को पीड़िता के पंडरा ओपी स्थित घर गया था, जहां उसने युवती को अकेला पाकर उसे पहले शादी का झांसा दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया.
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यह सिलसिला आगे भी चलता रहा. फरवरी 2015 को उसने युवती से शादी करने से इन्कार कर दिया। मई 2016 में तिग्गा के किसी दूसरी लड़की से शादी की बात पता चलने पर पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया.