झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने JSSC को झटका देते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने का ऐलान किया. बता दें कि यह मामला 50 फीसदी आरक्षण मामले से जुड़ा है. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि साल 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को टीचर भर्ती प्रक्रिया में 50 फीसदी आरक्षण से वंचित किया गया है. और सिर्फ पारा शिक्षकों को ही आरक्षण के दायरे में लाया गया. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने मामले में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने JSSC से मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. बता दें कि झारखंड में कुल 26 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी.
झारखंड HC का बड़ा फैसला
सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक
JSSC ने निकाली थी सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन
हाईकोर्ट ने JSSC से 4 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब
पारा शिक्षक को 50% आरक्षण दिये जाने वाली याचिका को HC में चुनौती
विज्ञापन नियमावली में 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाली याचिका को चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई सुनवाई
क्या है पूरा मामला?
झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया
राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए एक नयी नियमावली बनायी
जिसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं
संशोधित नियमावली में पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है.
संशोधित नियमावली से पहले शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी भी आरक्षण के दायरे में थे
नई नियमावली में संविदाकर्मियों को आरक्षण दायरे से अलग रखा गया जिसके बाद उन्होंने HC का रुख किया
हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगा दी
HIGHLIGHTS
- सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक
- JSSC ने निकाली थी सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन
- हाईकोर्ट ने JSSC से 4 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब
Source : News State Bihar Jharkhand