Pooja Singhal gets interim bail: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को राहत मिली है. पूजा सिंघल को सप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. बता दें कि उन्हें एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली है. इसी के साथ कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी को रांची आने पर रोक लगाई है और दिल्ली एनसीआर में रहने का निर्देश दिया है. दरअसल, पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए दी गई थी. इसके लिए उन्होंने एक महीने पूर्व ही अपील की थी. पहले पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अपील की थी. इसी के आधार पर 3 जनवरी, 2023 को हुई सुनवाई में मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए पूजा सिंघल की याचिका मंजूर कर ली गई.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के मामले में 6 मई, 2022 को पूजा सिंघल के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें करोड़ों रुपये बरामद किए गए. पूजा सिंघल के पति को भी इसके बाद रिमांड पर लिया गया था और 11 मई, 2022 को पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद से ही वह जेल में बंद है. मालूम हो कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल करीब 6 महीने से जेल में बंद है और इससे पहले ईडी कोर्ट ने भी आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं.
HIGHLIGHTS
- निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को SC से मिली राहत
- 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल की हुई थी गिरफ्तारी
- बीमार बेटी की देखभाल के लिए दी गई अंतरिम जमानत
Source : News State Bihar Jharkhand