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झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत में स-शरीर उपस्थिति से मिली छूट

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया है.

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Jatin Madan
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फाइल फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद राहुल को निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है. अब राहुल वकील के जरिए MP-MLA कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे. HC के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत से उन्हें राहत मिली है. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ प्रदीप मोदी ने निचली अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया था.

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निचली अदालत के आदेश पर रोक

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. इस पर निचली अदालत के आदेश को राहुल गांधी ने रांची हाई कोर्ट में दी चुनौती दी थी और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से राहत देने की गुहार लगाई थी.

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पिछली सुनवाई में भी मिली थी राहत

राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में दी गई याचिका पर पिछली सुनवाई में भी रांची HC से राहत मिली थी और 16 अगस्त तक किसी भी पीड़क या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी. आज न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई में भी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है.

क्या है मामला ?

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  • 'मोदी सरनेम' पर राहुल ने की थी विवादित टिप्पणी
  • लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने दिया था बयान
  • मामले में कारोबारी प्रदीप मोदी ने दर्ज कराया था केस
  • MP-MLA कोर्ट ने सशरीर पेश होने का दिया आदेश
  • राहुल गांधी ने सशरीर पेश न होने की मांगी थी छूट
  • 3 मई को राहुल की याचिका को कोर्ट ने किया था खारिज
  • निचली अदालत के आदेश को राहुल ने HC में दी चुनौती

HIGHLIGHTS

  • मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत
  • झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत
  • राहुल गांधी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार
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Source : News State Bihar Jharkhand

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