धनबाद जज हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आ चुका है. जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी करार पाया गया है. बता दें कि दोनों ही आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाया गया है. वहीं 6 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की अपराध शाखा के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने अदालत में कहा था कि जज की हत्या कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि जान बूझकर हत्या की गई है.
मोबाइल के चक्कर में मारी टक्कर
जज उत्तम आनंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फोरेंसिंक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज से यह सामने आया है कि कैसे दोषियों ने मोबाइल छीनने के लिए जानबूझकर जज को ऑटो से टक्कर मार दी थी. ऑटो से टक्कर लगने के बाद जज के सिर पर गंभीर चोट आई थी और वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों ने भी अदालत के सामने यह बयान दिया कि जज के सिर पर गंभीर चोट आई थी.
मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे जज
बता दें कि 28 जून, 2021 में आज के ही के दिन जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे और सड़क पूरी तरह से सूनसान थी. अचानक से जब जज उत्तम आनंद सड़क के किनारे टहल रहे थे, उसी समय पीछे से एक ऑटो रिक्शा आया और जज को टक्कर मार दी. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी.
Source : Vineeta Kumari