एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के धनबाद के बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है और अब उनका जेल जाना तय है. दरअसल महतो पर साल 2013 में एक आरोजी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का आरोप है. यह मामला बरेरा थाने दर्ज है. आपको बता दें कि साल 2013 में पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो के करीबी माने जाने वाले रार वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत में लिया था. एफआईआर के मुताबिक विधायक पर आरोप है कि जैसे ही उन्हें राजेश गुप्ता की पुलिस हिरासत की जानकारी मिली तो वे अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए.
इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और राजेश को छुड़ा ले गए. इस दौरान इन लोगों ने पुलिस के हथियार छीनने की भी कोशिश की. इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद धनबाद एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट में बीजेपी विधायक ने अपील की थी.
अब विशेष अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद अब ढुल्लू के सामने जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है. साथ भी आपको बता दें कि विवादों में रहने वाले ढुल्लू महतो पर करीब 20 से अधिक संगीन मुकदमे झारखंड के कई जिलों में दर्ज है.
Source : News Nation Bureau