बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए. अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने का आदेश दिया है. अदालत जांच करेगी कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों पर विचार करने से प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है या नहीं. अदालत ने अभियोजन पक्ष को 20 मई को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने का दिया आदेश है.
क्या है मामला
आपको बता दें कि गुजरातियों को ठग कहने के मामले में ये शिकायत दर्ज की गई है. गुजरात के कारोबारी ने तेजस्वी के बयान पर केस दर्ज कराया था. IPC की धारा-499, 500 मानहानि का केस दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने पहले 1 मई को सुनवाई की थी. एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने मानहानि केस की पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरेश मेहता का बयान रिकॉर्ड करवाया था. फिर उसके बाद मामले में सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी.
HIGHLIGHTS
- अहमदाबाद: तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
- कोर्ट ने मानहानि के मामले में जांच के दिए आदेश
- मानहानि की शिकायत की जांच करेगी कोर्ट
- कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया आदेश
Source : News State Bihar Jharkhand