चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. अगर लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है. क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है. लालू यादव पर चारा घोटाला के पांचवें मामले पर आज सुनवाई होगी. यह दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है. इससे पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. बचाव पक्ष के वकील के अनुसार दोनों पक्षों को सत्यापित करने के लिए कहा गया है. राजद प्रमुख ने मामले में सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है.
सीबीआई ने दायर किया शपथ पत्र
चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक पूरक शपथपत्र दाखिल किया. सीबीआई ने शपथपत्र में कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है. इसलिए, उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. जमानत के लिए लालू की याचिका पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ सुनवाई करेगी. न्यायिक हिरासत से लालू यादव द्वारा बिहार के एक भाजपा विधायक को कथित तौर पर किये गये फोन के मामले में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी.
Source : News Nation Bureau