झारखंड के संथाल परगना में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया था कि झारखण्ड के बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों के तादाद में बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और पंचायतों में चुनाव लड़ाकर खुद को भारतीय नागरिक बनाने का तरीका अपना रहे हैं.
अगली सुनवाई 21 जुलाई को
मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. दनियल दानिश नाम के युवक के दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. वहीं, इसको लेकर अधिवक्ता धीरज कुमार का कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.
मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में करीब 46 मदरसों की सूची सौंपी है, जो हाल ही में बनाई गई हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि इन मदरसों के जरिए देश विरोधी काम किए जा रहे हैं. बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.
याचिका में दावा
- संथाल परगना में हो रहा लव जेहाद और लैंड जेहाद
- बांग्लादेशी घुसपैठिये बड़े पैमाने पर कर रहे घुसपैठ
- सैकड़ों के तादाद में बांग्लादेशी सीमा में प्रवेश रहे
- आदिवासी लड़कियों से शादी कर भारतीय नागरिकता लेने का खेल
- दनियल दानिश नाम के युवक ने याचिका दायर की
- सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
HIGHLIGHTS
- संथाल परगना में लैंड जिहाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई
- HC ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
- मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी
- लंबे समय से उठ रहा लव जिहाद और लैंड जिहाद का मामला
Source : News State Bihar Jharkhand