झारखंड सीटेट अभ्यर्थी संघ की तरफ से दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. वहीं, बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के खंडपीठ में की गई. छात्रों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, जबकि राज्य में 2016 के बाद से टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है. इसलिए सीटेट पास स्टूडेंट को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या जेटेट परीक्षा आयोजित करने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो. वहीं, नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला क्या है, उसमें जेटेट पास होने की अनिवार्यता रखी गई है. वहीं, सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है.
याचिका में क्या?
2016 के बाद से झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई
विज्ञापन में नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की अनिवार्यता है
सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में सीटेट को भी मान्यता नहीं
याचिका में जल्द जेटेट परीक्षा का आयोजन करने की मांग
या सीटेट को मान्यता देकर नियुक्ति प्रक्रिया कराए जाने की मांग
18 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई
हेमंत सरकार ने कुछ दिन पहले ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली को लेकर एक विज्ञापन नियुक्ति पत्र निकाला था, जिसके खिलाफ विपक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जहां अभ्यर्थियों ने ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की. इस दायर याचिका में कहा गया कि 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट आयोजित नहीं हुई है.
HIGHLIGHTS
- सीटेट अभ्यर्थी संघ की PIL पर सुनवाई
- राज्य सरकार से मांगा जवाब
- 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Source : News State Bihar Jharkhand