Jharkhand Land Scam Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतिरम जमानत याचिका को कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया. उन्होंने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. जमानत याचिका खारिज होने की वजह से वह अपने बड़े चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे. बता दें कि हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष पीएमएलए को कोर्ट में अंतरिम जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
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सोरेन ने शनिवार को ही लगाई थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार यानी 27 अप्रैल को ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी. याचिका में सोरेन ने कहा था कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया. उन्हें उनके चाचा के अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इसके लिए उन्हें 13 दिनों की अंतरिम जमानत देने की की मांग की थी.
जानें कौन हैं राजाराम सोरेन?
राजाराम सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के बड़ा भाई थे. जिनका शनिवार सुबह उनके रांची स्थित आवास पर निधन हो गया. इस लिहाज से राजाराम सोरेन, हेमंत सोरेन के ताऊ जी यानी बड़े पिता थे. वह लंबे समय से बीमार थे ऐसा माना जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ जिला के उनके पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा.
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जनवरी में गिरफ्तार किए गए थे हेमंत सोरेन
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. फिलहाल हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं. गौरतलब है कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में कार्रवाई की थी. इस मामले में सोरेन के अलावा कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.
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HIGHLIGHTS
- हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका
- पूर्व सीएम को नहीं मिली अंतरिम जमानत
- पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका