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हेमंत सोरेन की बढ़ी रिमांड, जिंदाबाद के नारे से गूंजा कोर्ट परिसर

ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है.

Updated on: 07 Feb 2024, 04:15 PM

highlights

  • हेमंत सोरेन की बढ़ी ईडी रिमांड
  • सोरेन जिंदाबाद से गूंजा कोर्ट परिसर
  • भारी सुरक्षा बल के बीच सोरेन हुए पेश

Ranchi:

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 2 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वहीं, 5 दिन तक सोरेन ईडी रिमांड पर रखे गए, बुधवार को सोरेन को भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. आपको बता दें कि ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने कोर्ट से सोरेन की सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन विशेष जज ने 5 दिन की रिमांड की ही इजाजत दी है. 

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हेमंत सोरेन की बढ़ी ईडी रिमांड

वहीं, सोरेन के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में यह दलील दी है कि सोरेन से 5 दिन की रिमांड में 120 घंटे पूछताछ की गई है. ईडी ने हेमंत सोरेन से 20 जनवरी और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी. करीब दोनों दिन ही झारखंड के पूर्व सीएम से 8-8 घंटे पूछताछ की गई थी. ऐसे में अब और पूछताछ का कोई आधार नहीं बनता है. सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि ईडी ऑफिस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बेसमेंट में रखा गया, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती है. जिस वजह से उन्हें रहने में बहुत परेशानी हो रही है. वहीं, ईडी ने जिस आधार पर समय मांगा है, वह कथित जमीन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ नहीं है.

हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गूंजा कोर्ट परिसर

हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में पेश किया गया. झामुमो के नेता और कार्यकर्ता सोरेन के आने से पहले ही कोर्ट परिसर में पहुंच गए थे और परिसर में ही नेता व कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस नारे से पूरा कोर्ट परिसर गुंज उठा. भीड़ को देखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर सोरेन को कोर्ट रूम तक पहुंचाया. इससे पहले 3 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था. आपको बता दें कि सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दिया था. इससे पहले ईडी सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी थी, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था.