झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने की. इस मामले में ईडी की दलील थी कि सोरेन को काफी समय पहले गिरफ्तार किया. बेंच का कहना है कि वह सिर्फ चुनाव को लेकर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं. सोरेन की ओर से लड़ रहे कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें चुनाव के लिए जेल से बाहर आना है. सुनवाई की अगली तारीख 21 मई की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जमीन आपके कब्जे में है? इस पर सिब्बल ने न कहा. बेंच ने पूछा कि इसमें कोई और भी शामिल है. आपकी रेगुलर बेल ना मंजूर हो चुकी है. ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता है. इस मामले में कोर्ट ने 20 मई तक ईडी से जवाब मांगा है.
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जमानत को लेकर 21 मई को होगी सुनवाई
सिब्बल के अनुसार, ईडी ने कई मामले में रातोंरात दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, हम अगले हफ्ते 21 मई को इस पर सुनवाई करने वाले हैं. ईडी के वकील अन्य मामलों में पेश होते हैं. उनको वक्त देना होगा तैयारी के लिए. ईडी को सोमवार तक जवाब देना होगा. अवकाशकालीन बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी.
हाई कोर्ट ने खारिज की थी जमानत
दरअसल, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मगर उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्हें लगा था कि यहां से उन्हें राहत मिल जाएगी. मगर ऐसा न हो सका, अदालत ने तत्काल राहत से इनकार कर दिया.
31 जनवरी को हुई थी सोरेन की गिरफ्तारी
आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपये से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप हासिल की है. उन्हें ED ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ही हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर चर्चा जोरों पर है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली के सीएम को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. अब 21 मई को फैसले पर नजर टिकी हुई है. अब ये देखना होगा कि पूर्व सीएम को जमानत मिलती है या नहीं.
Source : News Nation Bureau