झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उसने ईडी के अधिकारों को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में झारखंड सरकार को जाना चाहिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए. बता दें कि झारखंड सरकार ने साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में ईडी द्वारा पुलिस अधिकारियों से पूछताछ पर सवाल खड़े किए थे और ईडी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब ऐसी याचिकाओं को सुनने में हाईकोर्ट सक्षम है तो झारखंड सरकार को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था.
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को छूट दी है कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे. बता दें कि झारखंड सरकार की तरफ से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ईडी वैसी जगह पर इंटरफेयर कर रहा है जहां उसका क्षेत्राधिकार नहीं है. झारखंड सरकार ने याचिका में कथन किया था कि कानून व्यवस्था को देखने का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है और ईडी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि झारखंड सरकार मामले को लेकर पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे.
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क्या है मामला?
साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद को लेकर शंभू नंदन कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे व जेल में बंद पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम पर टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. मामले में ईडी ने पुलिस और सरकार के आला अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए समन भेजा है. बस इसी बात से क्षुब्ध झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. मामले को लेकर बरहरवा साहिबगंज थाने में केस कांड संख्या 85/2020 दर्ज किया गया था. इस मामले में निचली अदालत द्वारा भी ट्रायल पर रोक लगाई गई है.
HIGHLIGHTS
- हेमंत सोरेन की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- ईडी के अधिकार को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को हाईकोर्ट जाने को कहा
Source : News State Bihar Jharkhand