महिला नेता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. जहां झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए विधायक की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस पर फैसला सुना दिया है. कांग्रेस विधायक पर महिला नेता से छेड़छाड़ का आरोप है.
कांग्रेस विधायक पर महिला नेता से छेड़छाड़ का है आरोप
आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव फिलहाल बेल पर हैं. 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बल मिली थी. वहीं, ये पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है. जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के महासचिव पद पर थे. उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था. पुलिस उसे होटल के कमरे को सील भी की थी और फोरेंसिक जांच भी करवाई थी. फिलहाल इस मामले में प्रदीप यादव बेल पर हैं. इसी मामले में उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.
क्या है मामला?
- 20 अप्रैल 2019 का है मामला
- प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के महासचिव थे
- उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता ने आरोप लगाया
- प्रदीप यादव पर होटल में बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप
- महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था
- पुलिस होटल के कमरे को सील कर फोरेंसिक जांच भी करवाई थी
- मामले में प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से मिली थी बेल
HIGHLIGHTS
- कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को HC से बड़ा झटका
- हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका को किया खारिज
- कांग्रेस विधायक पर महिला नेता से छेड़छाड़ का है आरोप
Source : News State Bihar Jharkhand