सीएम सोरेन की याचिका पर आज SC में सुनवाई होनी है. सीएम ने ED के नोटिस के खिलाफ याचिका दी है. सीएम ने 23 अगस्त को SC में रिट पिटीशन दायर की थी. उन्होंने SC में ED के समन को चुनौती दी है और फैसला आने तक कार्रवाई रोकने का भी अनुरोध किया है. उन्होंने ED पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को जमीन खरीद-बिक्री मामले में चौथी बार समन भेजा गया है. इस बार ईडी ने हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को रांची स्थित जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा है. सीएम को अब तक चार बार ED ने समन जारी किया है, लेकिन हेमंत सोरेन अब तक पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए हैं.
ED ने सोरेन को कब-कब भेजा समन?
समन समन जारी पेशी की तारीख नहीं पहुंचने का कारण
पहला समन 8 अगस्त 14 अगस्त 15 अगस्त कार्यक्रम
दूसरा समन 19 अगस्त 24 अगस्त SC में है मामला
तीसरा समन 1 सितंबर 9 सितंबर कोर्ट में मामला लंबित है
चौथा समन 17 सितंबर 23 सितंबर
सीएम की याचिका में क्या है?
- याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार करने का अधिकार है.
- इससे बयान दर्ज कराने वाले पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है.
- ईडी की गतिविधियां राज्य की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई की तरह है.
- याचिकाकर्चा को बताया जाए कि उससे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है.
- याचिकाकर्चा को झूठे मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
सीएम तक कैसे पहुंची जांच की आंच?
- ED ने जमीन घोटाला मामले में 13 और 26 अप्रैल को छापेमारी की थी.
- 13 अप्रैल को छापामारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानुप्रताप के घर से बक्सा मिला.
- इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर ED ने छापा मारा था.
- बड़ी संख्या में जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे.
- मामले में अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है.
- प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी पूछताछ हुई.
- प्रेम प्रकाश से पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को भी भेजा गया समन.
HIGHLIGHTS
- सीएम सोरेन की याचिका पर आज SC में सुनवाई
- ED के नोटिस के खिलाफ सीएम ने दी है याचिका
- सीएम सोरेन ने SC में ED के समन को दी है चुनौती
- सीएम ने 23 अगस्त को SC में दायर की थी रिट पिटीशन
Source : News State Bihar Jharkhand