Pooja Singhal money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बता दें कि पूजा को अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट से सर्शत पूजा सिंघल को 4 जनवरी के दिन अंतरिम जमानत मिली थी. बता दें कि खूंटी में 2009-2010 के बीच मनरेगा घोटाला हुआ. उस समय पूजा सिंघल डीसी थी. वहीं, मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. निलंबित आईएएस अफसर पूजा सिंघल 4 जनवरी को करीब 8 माह बाद जेल से बाहर आई थीं.
रांची ED की विशेष कोर्ट में किया सरेंडर
अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद सरेंडर
सरेंडर करने के बाद भेजी गईं होटवार जेल;
बेटी के मेडिकल ग्राउंड में मिली थी जमानत
मनरेगा घोटाला मामले में हुई थीं गिरफ्तार
11 मई 2022 को पूजा सिंघल हुई थीं गिरफ्तार
सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेटी के मेडिकल को लेकर एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था.
21 साल की उम्र में बनी आईएएस अधिकारी
बता दें कि पूजा सिंघल महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई थीं और वह 2000 बैच की IAS अधिकारी हैं. जब ईडी ने सिंघल के घर में छापेमारी मारी थी तो 19 करोड़ रुपये के साथ कई जरूरी दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे. पूजा ने बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी.
HIGHLIGHTS
- अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद सरेंडर
- सरेंडर करने के बाद भेजी गईं होटवार जेल;
- बेटी के मेडिकल ग्राउंड में मिली थी जमानत
- मनरेगा घोटाला मामले में हुई थीं गिरफ्तार
- 11 मई 2022 को पूजा सिंघल हुई थीं गिरफ्तार
Source : News State Bihar Jharkhand