Madhu Koda: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पूर्व सीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव में लड़ने के लिए याचिका दायर की थी. याचिका में मधु कोड़ा ने घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल ने कहा कि आवेदन खारिज कर दिया गया है. बता दें कि मधु कोड़ा को निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया.
मधु कोड़ा को कोर्ट से झटका
बता दें कि कोड़ा ने याचिका दायर कर कहा था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है. पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा. वहीं, वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.
यह भी पढ़ें- Bahraich में हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज आज, चप्पे-चप्पे पर खड़ी पुलिस; जानें आज कैसा है वहां का हाल
2019 में मिली थी तीन साल की सजा
जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 सितंबर को ही अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2019 को मधु कोड़ा समेत पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, विजय जोशी और एके बसु को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी.
यह भी पढ़ें- झारखंड NDA में तय हुआ सीटों का बंटवारा, 68 सीटों पर भाजपा तो 10 सीटों पर आजसू, जानिए सीटों का फॉर्मूला
2006-2008 तक रह चुके हैं झारखंड के सीएम
साथ ही मधु कोड़ा पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट में याचिका दायर कर मधु कोड़ा ने पटियाला हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. मधु कोड़ा सितंबर 2006 से लेकर अगस्त 2008 तक झारखंड के सीएम रह चुके हैं.
मधु कोड़ा पर चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग केस
ईडी ने मधु कोड़ा सिंडिकेट पर 3634.11 करोड़ रुपये और सीबीआई ने मधु कोड़ा के खिलाफ 20 करोड़ रुपये की गड़बड़ी को लेकर चार्जशीट दायर की थी. मधु कोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है. कोर्ट के फैसले के बाद मधु कोड़ा अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.