झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है. आय से अधिक मामले में अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. 25 अगस्त को उन्हें लोकपाल के समक्ष पेश होने का निर्देष दिया गया है.न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और सदरूय महेंद्र सिंह एवं इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है. 4 अगस्त को ही चार पन्नों के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की विचाराधीन मामले में धारा 20 (3) के तहत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए.
बताया जा रहा है कि लोकपाल ने रजिस्ट्री को लोकपाल अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से आरोपों का बचाव कर सकें. इसके अलावा लोकपाल ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि शिबू सोरेन को शिकायत की एक प्रति और सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रदान की जाए.
आपको बता दें कि, शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें यह आरोप लगाया था कि वह और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल है, उन्होंने झारखंड में सरकारी खाजने का दुरुपयोग कर आय से ज्ञात और घोषित श्रोतों तथा उनके नाम पर कई वाणिज्यिक एवं आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है.
Source : News Nation Bureau