मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई की गई. सुनवाई में रांची ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई की गई. बता दें कि सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस की गई. बहस के बाद अगली सुनवाई के 23 मार्च को होगी. बता दें कि मनरेगा घोटाले मामले में 11 मई, 2022 से पूजा सिंघल हिरासत में हैं. ईडी ने राज्य के खनन विभाग की पूर्व सचिव सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है.
क्या है मामला?
2000 बैच की आईएएस पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के घर व सरकारी आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान कई ठिकानों से दस्तावेज जब्त किए गए. उसी दिन ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर और ऑफिस पर भी छापा मारा था. जहां से ईडी ने 17 करोड़ से अधिक कैस मिला था. बरामद किए.
आईएएस अधिकारी के अलावा उनके व्यवसायी पति, पूजा सिंघल के सीए और अन्य पर भी ईडी ने धन शोधन जांच के हिस्से के रूप में छापेमारी की थी. सिंघल की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. सिंघल और उनके पित के पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी.
अंतरिम जमानत पर पूजा सिंघल
बता दें कि पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें दो महीने की जमानत दी है. ED ने पिछले साल पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से करोड़ों रुपये बरामद किए गए थे.
HIGHLIGHTS
- पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई
- अगली सुनवाई 23 मार्च को
- मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं पूजा सिंघल
Source : News State Bihar Jharkhand