झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर एक लाख का जुर्माना, 2 साल की कैद, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला

झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है. झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया.

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Sushil Kumar
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हेमंत सोरेन( Photo Credit : फाइल फोटो)

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झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है. झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया. जिसमें कहा गया कि अब मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं. इसका उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही सेफ्टी प्रोटोकॉल के नियमों को तोड़ने पर भी एक लाख का जुर्माना या दो साल की कैद हो सकती है. हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा. झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना 

दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है. सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है. रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए.

Jharkhand Mask ordinance Protocol safety protocol
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