हेमंत सरकार ने कुछ दिन पहले ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली को लेकर एक विज्ञापन नियुक्ति पत्र निकाला था, जिसके खिलाफ विपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि झारखंड सरकार के 26 हजार नियुक्ति वाले विज्ञापन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जहां अभ्यर्थियों ने ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार के विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की है. इस दायर याचिका में कहा गया है कि 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट आयोजित नहीं हुई है.
हेमंत सरकार के खिलाफ याचिका दायर
वहीं सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है, उसमें नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की अनिवार्यता रखी गई है. विज्ञापन में सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों ने याचिका में मांग की है कि या तो प्रदेश में जल्द जेटेट परीक्षा का आयोजन हो या फिर सीटेट को मान्यता देकर नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाए. फिलहाल, इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी. इस दायर याचिका में कहा गया है कि 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जे टेट आयोजित नहीं हुई है. वहीं, नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला क्या है, उसमें जेटेट पास होने की अनिवार्यता रखी गई है. वहीं, सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है.
याचिका में क्या?
2016 के बाद से झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई
विज्ञापन में नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की अनिवार्यता है
सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में सीटेट को भी मान्यता नहीं
याचिका में जल्द जेटेट परीक्षा का आयोजन करने की मांग
या सीटेट को मान्यता देकर नियुक्ति प्रक्रिया कराए जाने की मांग
ए. फिलहाल इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी.
HIGHLIGHTS
- हेमंत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर
- विज्ञापन में नियुक्ति के लिए जेटेट पास होने की अनिवार्यता
- सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में सीटेट को भी मान्यता नहीं
Source : News State Bihar Jharkhand