झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और उन पर पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा. केंद्रीय गृह मंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. साथ ही जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया. बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनायाा जाता है. जिसके बाद 2019 में राहुल के इस टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका नवीन झा नामकर शख्स ने दायर की है.
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में दर्ज तीन मुकदमे
वहीं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर भी विवादित बयान दिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ झारखंड में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके अलावा चाईबासा में भी प्रदीप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था, मामले में उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था. खैर, इस मामले में भी राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत दी जा चुकी है.
मोदी सरनेम पर दे चुके हैं विवादित बयान
आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में बी राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दो साल की सजा सुनाई गई थी. बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम में मोदी ही क्यों होते हैं. जिसके बाद उनके इस बयान के खिलाफ सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी. इस मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जिसका कांग्रेस के नेताओं ने काफी विरोध भी किया था.
HIGHLIGHTS
राहुल गांधी को हाई कोर्ट से मिली राहत
अमित शाह पर की थी अमर्यादित टिप्पणी
जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने मामले पर की सुनवाई
Source : News State Bihar Jharkhand