झारखंड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गोला गोलीकांड मामले के तहत दोषी करार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. बता दें कि ममता देवी को हजारीबाग जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. गोलीकांड में ममता देवी सहित सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और सभी अभियुक्तों की जमानत याचिक को खारिज कर दिया गया. सजा की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. सरकार की ओर से मुदकमा लड़ रहे अधिवक्ता ने साफ किया है कि वे सभी आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का आग्रह करेंगे. वहीं अदालत ने कई धाराओं के ततहत ममता देवी को दोषी करार दिया है, जिससे लंबी सजा की उम्मीद जताई जा रही है.
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जानिए पूरा मामला
कोर्ट ने जिस मामले में ममता देवी को दोषी करार दिया है, वह 20 अगस्त 2016 का है. बता दें कि रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में लोग कंपनी के बाहर धरना दे रहे थे और इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए. जिसके बाद अपनी आत्मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और करीब 24 लोग घायल हो गए थे. जिस मामले में ममता देवी को दोषी ठहराया गया है.
आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा में पहली बार कांग्रेस टिकट से निर्वाचित ममता देवी को अगर 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो कानून के मुताबिक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. अब देखना यह है कि 12 दिसंबर को ममता देवी को क्या सजा सुनाई जाएगी.
HIGHLIGHTS
. रामगढ़ विधायक ममता देवी को IPL गोलीकांड में दोषी करार
. दो साल से ज्यादा सजा पर हो सकती है ममता देवी की विधायकी खत्म
Source : News State Bihar Jharkhand