रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. क्रिमिनल अपील पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में रामगढ़ की कांग्रेस से पूर्व विधायक ममता देवी को जमानत मिल गई है. बता दें कि हाईकोर्ट ने उन्हें गोला गोली कांड में जमानत दी है. इससे पहले भी उन्हें एक अन्य मामले में बेल मिल चुकी है. जिसके बाद अब ममता देवी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई की गई.
आपको बता दें कि ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो भिन्न-भिन्न मामले में सजा सुनाई थी. वहीं, 13 दिसंबर, 2022 को उन्हें एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी तो दूसरे मामले में 4 जनवरी, 2023 को हजारीबाग की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक सहित भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2 साल की सजा सुनाई थी. इन्हीं फैसले के खिलाफ ममता देवी ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
जानिए क्या है पूरा मामला
गोला गोलीकांड में ममता देवी को सजा सुनाई गई है, वह 2016 का है. बता दें कि नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक से आंदोलन कर रही भीड़ उग्र हो गई. विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ गया. जिसके बाद ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हो गई. उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की. इस दौरान फायरिंग में दशरथ नायक (50वर्ष) और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40वर्ष) की मौत हो गई थी, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे. वहीं, आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को आग के हवाले कर दिया था.
HIGHLIGHTS
- पूर्व MLA ममता देवी को गोला केस में HC से मिली बेल
- जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ
- जानिए क्या है पूरा मामला
Source : News State Bihar Jharkhand