धनबाद न्यायालय में गैंगरेप के एक मामले में अदालत ने 3 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों को पिछली तिथि पर ही दोषी करार दे दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी बाकी थी, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 13 मार्च, 2019 को नाबालिग लड़की अपने एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई हुई थी. रात 11:00 वह शादी समारोह से निकलकर अपने नानी के घर जा रही थी.
4 साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ
इस दौरान बीच रास्ते में चारों आरोपियों ने मिलकर एक टूटे-फूटे मकान में नाबालिग को लेकर गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. गलत होने के बाद नाबालिग लड़की बेहोश हो गई थी. सुबह होश आने के बाद वह किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी. मामले में 18 मार्च, 2019 को चिरकुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में 4 नाबालिगों के ऊपर मोहल्ले के ही नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप था. जिनमें से 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. एक अन्य आरोपी को अदालत ने रिहा कर दिया है. उन्होंने बताया कि जिस वक्त नाबालिगों के द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय सभी आरोपी करीब 17 साल के थे. न्यायालय का फैसला आने तक उनकी उम्र 20 से 21 वर्ष हो चुकी है. इस मामले में महेश भुइयां, टिंकू भुइयां और संजय भैया को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
HIGHLIGHTS
- नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला
- 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
- आरोपियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगा
Source : News State Bihar Jharkhand