झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मुश्किलें आय से अधिक संपत्ति के मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में मधु कोड़ा, प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने आरोपी मधु कोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग-अलग ट्रायल करे की मंजूरी मांगी थी, जिसे निचली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. जिसके बाद सीबीआई ने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
25 अप्रैल को होगी अलगी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार की पीठ ने मामले में मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और अब मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन लोगों को आरोपी पाया गया था लेकिन आरोपियों के खिलाफ जांच का दायरा अलग-अलग है. जिसकी वजह सीबीआई ने उनका ट्रायल अलग-अलग किए जाने की मंजूरी मांगी थी.
23 महीने के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले
कोड़ा का जन्म 6 जनवरी, 1971 को हुआ था और उन्होंने 18 सितंबर, 2006 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. महज, 35 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बननेवाले मधु कोड़ा झारखंड के पहले विधायक थे. 23 महीने के सीएम कार्यकाल के दौरान कोड़ा का नाम कई बड़े घोटालों से जुड़ा. कोल ब्लॉक के अवैध आवंटन मामले से लेकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोड़ा आरोपी पाए गए. कोड़ा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन्हें जेल भेजा गया था और उसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने से डिबार भी कर दिया गया था.
HIGHLIGHTS
- पूर्व CM मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से झटका
- 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
- 23 महीने के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले
Source : News State Bihar Jharkhand