झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है. बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं, अब याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा. यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में की गई. मामले में 9 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई थी.
राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका
इस सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद उन्हें लिखित बहस के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया था. राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी भी की थी. वहीं, प्रतिवादी की तरफ से विनोद कुनार साहू, वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और कुमार हर्ष ने अपना पक्ष रखा था. जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्वैशिंग याचिका दायर कर केस को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती दी थी.
जानें क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर है. दरअसल, 2018 में कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था. उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. राहुल गांधी ने अमित शाह को एक हत्यारा तक करार दे दिया था और कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है. जिसके बाद 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था और राहुल गांधी ने उनके खिलाफ क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर करवाई थी.
इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं. राहुल गांधी ने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान वे झारखंड की भी यात्रा कर चुके हैं. आगामी चुनाव से पहले राहुल की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है. जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते नजर आ रहे हैं.
HIGHLIGHTS
- राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका
- खारिज की गई राहुल गांधी की याचिका
- जानें क्या है पूरा मामला
Source : News State Bihar Jharkhand