गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करते हुए मदरसे में तालीम (पढ़ाई) हासिल करने गई 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिन का भय दिखाकर दुष्कर्म करने वाले इमाम को एडीजे की अदालत में शुक्रवार को आजीवन कारावास और ₹60000 जुर्माना की सजा सुनाई गई. सिमड़ेगा जिले के संबंधित थाना क्षेत्र में कांड संख्या 72/ 2022 के पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म और धमकी के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को पांकी निवासी मौलाना मोहम्मद अम्मानुल्लाह अंसारी उर्फ अमीन को दोषी करार देते हुए मौत तक आजीवन कारावास और ₹60000 जुर्माने की सजा सुनाई.
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगो की गवाही करवाई और दस्तावेज पेश किए. बता दें कि सिमड़ेगा के एक मदरसे का मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन 12 दिसंबर 2022 को मदरसे में तालीम हासिल करने अन्य बच्चो के साथ आई 8 वर्षीय बच्ची को तालीम देने के बाद बाकी बच्चों को भेज कर इसे रोक लिया. इसके बाद उसने उसे बच्ची को जिन से मरवा देने का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने बच्ची को उसके पूरे परिवार को और उसे बोतल से जिन्न से निकालकर परिवार को खत्म करवा देने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी.
बच्ची जब रोते हुए घर पहुंची. तब उसके परिजनों के पूछने पर उसने अपनी मां को सारी बातें बता दी इसके बाद मौलाना किया हैवानियत सबके सामने आई. इसके बाद अंजुमन के पदाधिकारी के द्वारा थाने में इमाम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. घटना के संबंध में उसी क्षेत्र के अंजुमन के सदर मुमताज आलम ने कहा कि न्यायालय और अल्लाह पर उसे विश्वास था दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी और मिली न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंततः हमें न्याय मिला यह फैसला जरूरी था, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे को कृत्य करने वाले ऐसा कार्य करने के लिए सौ बार सोचेंगे.
रिपोर्ट: अमित रंजन
HIGHLIGHTS
- महज 8 महीने बाद आया कोर्ट का फैसला
- दोषी को कोर्ट ने सुनावई आजीवन कारावास की सजा
- 60 हजार रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Source : News State Bihar Jharkhand