Kolkata Case: कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शनिवार को छह लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ. इस बीच संजय रॉय का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है. वहीं दूसरी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इससे पहले शनिवार को घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और रविवार को सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के 15 ठिकानों पर छापेमारी की.
इस दौरान टीम ने घोष के कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, पूर्व प्रिंसिपल घोष और उनके रिश्तेदारों से जुड़े कोलकाता के करीब 15 स्थानों पर छापेमारी की गई. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की एक टीम रविवार सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के प्रदर्शक डॉ. देबाशीष सोम के आवास पर भी गई थी.
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क्यों की गई छापेमार कार्रवाई
बता दें कि संदीप घोष के ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की ओर से तीन दिन पहले दायर की गई एक शिकायत के बाद की गई. इस शिकायत में संस्थान में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. जिसमें मुख्य रूप से डॉ देबाशीष सोम का नाम लिया गया था.
शनिवार को दर्ज की गई थी एफआईआर
कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर शनिवार को सीबीआई ने डॉ. संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इसके साथ ही उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था. इसी आदेश के आधार पर सीबीआई की टीम ने इस मामले में जांच की थी.
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बता दें कि इससे पहले, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक विशेष जांच टीम (SIT) ने निज़ाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय का दौरा किया. साथ ही मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सौंप दिया. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और शनिवार को अलीपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत को एक प्रति सौंपी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का वक्त दिया है. जिसे 17 सितंबर को प्रस्तुत किया जाएगा.
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वहीं इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का आदेश दिया था.