मध्य प्रदेश में कोरेाना की दूसरी लहर पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है, वहीं वैक्सीनेशन का अभियान तेज से चल रहा है. लगभग साढ़े छह करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. स्थितियां सामान्य हो चली है, इसलिए सभी कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थान आगामी 15 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि समस्त धार्मिक व पूजा स्थलों में 50 प्रतिशत की क्षमता की सीमा तक श्रद्धालु-अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे. सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक गरबा आयोजन किया जा सकेगा. इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी.
नहीं होगा व्यावसायिक स्तर पर गरबे का आयोजन
व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी. रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल-समारोह प्रतीकात्मक रूप से होगा. रामलीला तथा रावण दहन कार्यक्रम खुले मैदान में फेसमॉस्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर कलेक्टर की पूर्व अनुमति से आयोजन समिति द्वारा किये जा सकेंगे. यहाँ मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी. रावण दहन के वृहद आयोजन, जिसका स्वरूप मेले समान होता है, उसकी अनुमति नहीं होगी. डॉ. राजौरा ने बताया है कि समस्त कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केन्द्र 15 अक्टूबर से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे. आयोजकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा.
स्टेडियम और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे
उन्होंने बताया कि समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शक शामिल हो सकेंगे. समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे. एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 300 अतिथि या व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा. अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी. राज्य में तथा अंतर्राज्यीय आवागमन और परिवहन सेवाएँ निर्बाध जारी रहेंगी.
रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
डॉ. राजौरा ने बताया है कि समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी. पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 से प्रात: छह बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. अनुमति प्राप्त आयोजनों, समारोह में डीजे, बैण्ड-बाजे की रात्रि 10 बजे तक सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन उपयोग की अनुमति रहेगी. राज्य में आगामी समय में होने वाले लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित आठ जिलों में भारत के निर्वाचन आयोग के निदेशरें के अनुरूप जारी दिशा-निर्देश यथावत जारी रहेंगे.
HIGHLIGHTS
- नहीं होगा व्यावसायिक स्तर पर गरबे का आयोजन
- उपचुनाव पर भी कोरोना के नई गाइडलाइन जारी
- 50 फीसद क्षमता के साथ कुछ और रियायतें