मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आपरधिक चीजों को रोकने की दिशा में शिवराज सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है. अब राज्य में हर कोई ऐसे ही अपने पास हथियार नहीं रखा पाएगा. दरअसल, राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि अब सभी को अपने हथियारों की जानकारी शस्त्र लाइसेंसधारियों (Arms licensees)पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी. अगर कोई इन बात की अनदेखी करता है तो उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अब कोई भी व्यक्ति दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है. अगर किसी के पास 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार है तो उसे तुरंत प्रशासन के पास जमा करना होगा.
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इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी. सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होने के बाद सिंगल क्लिक से देश में कभी भी और कहीं भी देखा जा सकेगा. शस्त्र लाइसेंसधारी अब दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा.
उन्होंने आगे बताया कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी. पोर्टल पर सारी जानकारी नहीं देने वाले लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे. इसके अलावा जिलों के कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है.