मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण (Minor girls sexual harrasment) करने और पार्टियों में नाचने-गाने के लिए भेजने के आरोपी मीडिया जगत से जुड़े प्यारे मियां को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) मुंशी सिंह चंद्रावत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. जिला लोक अभियोजन की मीडिया सेल के मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्यारे मियां को श्रीनगर में गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश चंद्रावत की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी, मगर न्यायाधीश ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा.
प्यारे मियां के अधिवक्ता वाहिद खान ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा, "प्यारे मियां कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनकी उम्र भी 68 वर्ष है, लिहाजा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजना ठीक नहीं है."
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ज्ञात हो कि बीते शनिवार की देर रात को रातीबड़ थाना क्षेत्र में पांच लड़कियां नशे की हालत में मिली थी. 14 से 17 साल उम्र की इन लड़कियों को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया था. काउंसिलिंग के दौरान इन लड़कियां ने हकीकत का खुलासा कर दिया. इसमें कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं.
लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें शाहपुरा के एक फ्लैट में नाचने के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा भी उन्हें विभिन्न पार्टियों में भेजा जाता था. उनका यौन शोषण भी किया गया है. एक समाचार पत्र के मालिक और उनकी सहायक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था.
पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के बाद से आरोपी फरार हो गया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था और कहा था कि इससे जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उसके बाद प्यारे मियां के कई आलीशान भवनों को तोड़ा गया था, साथ ही उसकी अधिमान्यता रद्द कर दी गई थी और उसे हुआ सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया था.
इस मामले की जांच के लिए पुलिस की एसआईटी बनाई गई. श्रीनगर की पुलिस ने प्यारे मियां को बुधवार को गिरफ्तार किया था और गुरुवार की रात उसे भोपाल लाया गया था.