Advertisment

इस बीजेपी विधायक की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश

बैंक लोन नहीं चुकाने पर इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने उनकी गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
इस बीजेपी विधायक की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश

विधायक सुरेंद्र पटवा (फाइल फोटो)

Advertisment

भोजपुर विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा व अन्य द्वारा 33.45 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं चुकाने पर इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने उनकी गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी गई संपत्ति (लसूड़िया मोरी स्थित 0.549 हेक्टेयर जमीन) बैंक को तुरंत सौंपी जाए.

यह भी पढ़ें- हड़ताली कर्मचारियों को लेकर कमलनाथ सरकार लेने जा रही है यह बड़ा फैसला

कुर्की कर बैंक वसूल करेगा लोन

बैंक इसकी कुर्की कर लोन की वसूली करेगा. कोर्ट ने लोन लेने वाली संस्था मेसर्स पटवा ऑटोमाेटिव प्रा.लि. लसूड़िया मोरी देवास नाका और जमानतदार मेसर्स स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन, सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा और फूलकुंवर बाई पटवा को संबंधित संपत्ति बैंक को तुरंत साैंपने का आदेश जारी किया.

यह भी पढ़ें- इस कंपनी का घोटाला इतना बड़ा कि भूल जाएंगे नीरव मोदी का नाम

5 साल पहले लिया था 36 कराेड़ रुपए का लाेन

15 सितंबर 2014 को संस्था ने बैंक से 36 करोड़ का लोन लिया था. किस्तें नहीं देने पर 2 मई 2017 को इसे एनपीए में डालते हुए संबंधित को 33.45 करोड़ जुलाई 2017 तक चुकाने का नोटिस जारी हुआ. लोन नहीं चुकाए जाने पर बैंक ने डीएम कोर्ट में संपत्ति का कब्जा दिलाने आवेदन दिया था. इसमें लगातार सुनवाई हुई और मामला डीआरटी में गया. डीआरटी ने जनवरी 2019 तक लाेन चुकाने का अवसर दिया.

यह वीडियो देखें- 

madhya-pradesh Indore BJP MLA Surendra Patwa Indore Court
Advertisment
Advertisment
Advertisment