मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा भी अब 16 जून से अनलॉक होगी. प्रदेश की सीमा से लगे चार राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में से तीन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बसों के परिचालन का स्थगन 15 जून को समाप्त कर दिया गया है. यानी 16 जून से इन तीनों राज्यों की परिवहन सेवा अब अनलॉक होगी. जबकि महाराष्ट्र राज्य के लिए कोविड के कारण यह प्रतिबंध फिलहाल 22 जून तक बढ़ा दिया गया है. इस सम्बंध में राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश में यात्रियों की सुविधा की दृष्टिगत रखते हुए 3 राज्यों की अंतरराज्जीय परिवहन सेवा को बहाल कर दिया गया है.
राज्य के सभी जिलों में संक्रमण कम हो गया है . इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है. परिवहन और राजस्व मंत्री राजपूत ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझावों के आधार पर मंत्री समूह द्वारा इस पर निर्णय लिया गया है. इस सम्बंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मप्र अरविंद सक्सेना ने 15 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
सक्सेना ने बताया कि लोकहित के लिए राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की ओर जाने और वहां से आने वाली बसों का संचालन पूर्ण रूप से 16 जून से प्रारम्भ हो सकेगा. जबकि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए बसों के संचालन की तिथि को स्थगित कर 15 जून से बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया गया है.आदेश के अनुसार अंतरराज्यीय अनुज्ञाओं एवं अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञाओं से आच्छादित मध्यप्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश तथा इन राज्यों के यात्री बस वाहनों का मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश 15 जून से बढ़ाकर 22 जून तक स्थगित किया गया है.
वहीं, मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की नई गाइड लाइन में जिम और शॉपिंग मॉल अब खुल सकेंगे. होटल-रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठा सकते हैं. सिनेमा घर, स्वीमिंग को अभी अनुमति नहीं. विवाह आयोजन में 50 लोग हो सकेंगे शामिल. नाइट कर्फ्यू और संडे कर्फ़्यू जारी रहेगा.
HIGHLIGHTS
- एमपी में अनलॉक 2 की नई गाइड लाइन में जिम और शॉपिंग मॉल अब खुल सकेंगे
- होटल-रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठा सकते हैं
- सिनेमा घर, स्वीमिंग को अभी अनुमति नहीं. विवाह आयोजन में 50 लोग हो सकेंगे शामिल