दिल्ली की एक अदालत ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले मामले में व्यवसायी रतुल पुरी को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया. विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय गर्ग ने यह आदेश दिया. इससे पहले दिन में दिल्ली हाइकोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड मामले में पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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ईडी ने मंगलवार की सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे पुरी और मोजर बियर के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज कराए गए 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एफआईआर के आधार पर पुरी और अन्य के खिलाफ सोमवार की देर रात प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्स (पीएमएलए) के तहत मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया था.
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सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. ईडी रतुल पुरी से 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर सौदे में भी पूछताछ करना चाहती है.
Source : आईएएनएस