हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट के जज की दखल के बाद रविवार की सुबह केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. मुनव्वर पिछले 35 दिनों से न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय कारागार में बंद थे. मुनव्वर पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वॉरंट का हवाला देते हुए फारूकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में जेल के एक अधिकारी ने कहा कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रवार को पारित आदेश करीब 30 घंटे बाद कारागार प्रशासन को मिला, जिसके आधार पर युवा हास्य कलाकार को रविवार को तड़के रिहा कर दिया गया.
आपको बता दें कि इसके पहले 5 फरवरी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुनव्वर फारुकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने मुनव्वर फारुकी की जमानत पर फैसला सुनाया था. फारूकी के खिलाफ दूसरे राज्यों में दाखिल मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार, अन्य को भी नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने यूपी के दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी है.
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
28 जनवरी को युवा कॉमेडियन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के साथ-साथ मामले में चल रही जांच को देखते हुए जमानत देने की गुंजाइश नहीं बनती. गुजरात निवासी फारुकी को दो जनवरी को अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था.
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हिन्दू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में हुई थी गिरफ्तारी
मुनव्वर पर आरोप है कि उन्होंने एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में मुनव्वर के अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई. आरोपी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था. गौड़ ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन हिंदू देवी-देवताओं और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जानबूझकर गंदे और अभद्र मजाक कर रहे थे. हास्य कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया.
HIGHLIGHTS
- युवा कॉमेडियन जेल से रिहा हुआ
- देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट के जज के हस्तक्षेप से छूटे
Source : News Nation Bureau