मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के देवास से एक हैरान कर देने वाला मामला सामना आया है. शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कोर्ट को खुद सड़क पर आना पड़ा और वाहनों पर चालानी कार्रवाई करना पड़ी. दरअसल, यातायात व्यवस्था (Traffic system) के सुधार को लेकर न्यायाधीश को सड़क पर कोर्ट लगाना पड़ी. शहर में चार स्थानों पर न्यायाधीशों ने कोर्ट लगाई.
यह भी पढ़ेंः खुद नहीं पढ़ सका लेकिन स्कूल के लिए किसान ने दान की अपनी जमीन
इस दौरान मैजिक वाहनों सहित अन्य वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर दस्तावेज जांचे. इस कार्रवाई से सड़क से मैजिक वाहन अचानक नदारद हो गए. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं न्यायाधीश ने स्कूली वैन, मैजिक सहित अन्य वाहनों के दस्तावेज जांचे.
यह भी पढ़ेंः नाम की गफलत में निर्दोष बुजुर्ग को पकड़कर भेजा जेल, पांच लाख के मुआवजे का आदेश
इसी दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र बघेल का चालक अपने दो अन्य साथियों के साथ वाहन लेकर जा रहा था. इस वाहन पर हूटर लगा हुआ था. इसको लेकर मजिस्ट्रेट ने वाहन को रोका और चालानी कार्रवाई करने के बाद में जाने दिया. न्यायाधीश ने चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को चेतावनी भी दी. बताया जा रहा है कि करीब 25 से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की.
गौरतलब है कि मल्टी टोन हॉर्न के यूज और बिक्री पर बैन के बावजूद मल्टीटोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगी गाडि़यां दौड़ती रहती हैं. इनसे ध्वनि प्रदूषण और भी खतरनाक हो जाता है. अगर कहीं जाम लगा हो तो वहां और भी बेहद गंभीर स्थिति हो जाती है. अधिक ध्वनि के कारण लोगों को सिरदर्द और कम सुनने जैसी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं. नियमों के अनुसार, वाहनों में 85 डेसीबल से ज्यादा का साउंड नहीं होना चाहिए.
यह वीडियो देखेंः