मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका के चलते तीन थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू हटा लिया गया है. यहां धारा 144 लागू रहेगी और जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी. राजधानी के कबाड़खाना इलाके में एक स्थान पर चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना था क्योंकि न्यायालय ने एक पक्ष में फैसला सुनाया था और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा था. प्रशासन को आशंका थी कि इस निर्माण के चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता ह्रै, प्रशासन ने एहतियाती तौर पर रविवार को हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया था.
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जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने रविवार की देर रात एक आदेश जारी कर कर्फ्यू हटा दिया है, वहीं तीनों थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू रहेगी और इस क्षेत्र में पांच और पांच से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, जुलूस और प्रदर्षन आदि नहीं होगा और न ही लोग उसमें हिस्सा लेंगे.
बता दें कि भोपाल के कबाड़खाना इलाके में मौजूद करीब 30 हजार वर्गफीट जमीन पर केस चल रहा था. हाईकोर्ट ने मामले का फैसला 'केशव नीडम' के पक्ष किया. जिसके बाद केशव नीडम के अधिकारी रविवार को यहां जमीन की फेसिंग करने जा रहे हैं. इस दौरान वहां किसी भी तरह की अनचाही गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, इसलिए प्रशासन ने हनुमान गंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर में धारा 144 लगा दी है.
Source : IANS