मध्यप्रदेश में चलाई जा रही 'डायल 100' योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है. इस योजना को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है. यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में लिया गया. सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में छह माह यानी एक अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक तथा फिर छह माह यानी एक अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है.
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी. संशोधनों से प्रदेश में रेत खनिज की आपूर्ति आबाधित रूप से संभव हो सकेगी. इससे निर्माण कार्यो को गति मिलेगी तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे. राज्य शासन के राजस्व आय प्राप्ति पर भी इसका अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा.
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रेत खनिज नियम में किए गए संशोधन के अनुसार, प्रदेश में स्वीकृत की जाने वाली रेत खदानों में रेत खदान की अवधि की गणना अनुबंध दिनांक के स्थान पर आशय पत्र जारी होने की तारीख से की जाएगी. यदि रेत खदान समूह के किसी निविदाकार द्वारा सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद भी यदि अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जाता, तब दंड स्वरूप उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि को राजसात किया जा सकेगा.
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार से एमओयू करने की स्वीकृति दी है. साथ ही इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार के अंशदान की राशि एक लाख रुपये प्रति आवास के आधार पर कुल राशि 10 करोड़ 24 लाख रुपये देने की स्वीकृति दी है.
Source : News Nation Bureau