मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने पुरस्कार योजना शुरू की है. सूचना देने वाले को वसूली जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत दिया जाएगा. राशि की कोई सीमा नहीं होगी. सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तो के अधीन पुरस्कार देने की योजना लागू की है.
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बयान के अनुसार, बिजली के अवैध उपयोग-चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है. सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी. कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा. सूचनाकर्ता को वसूली गई राशि का 10 प्रतिशत दिया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा. प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
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पुरस्कार योजना के अनुसार, प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी. कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है. इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है.
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