मध्य प्रदेश गृह विभाग ने लाउडस्पीकर पर नियंत्रण के संबंध में एक आदेश जारी किया है. इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो सीहोर का बताया जा रहा है. वीडियो में मध्य प्रदेश गृह विभाग के उक्त आदेश को उज्जैन के महाकाल मंदिर से जोड़कर बताया जा रहा है. वीडियो में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की आरती लाउडस्पीकर से करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मंदिर प्रशासन ने ऐसे किसी भी प्रतिबंध की बात को नकारते हुए वीडियो वायरल करने वाले पर FIR दर्ज कराने की बात कही है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि प्रसारण यंत्रों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2020 को जिला कलेक्टर सीहोर के नाम से आदेश जारी किया गया था. इसमें लाउडस्पीकर को एक निर्धारित अवधि में ही अनुमति देने की बात कही गई थी.
राज्य गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में पूर्व से जारी दिशा निर्देशों और हाईकोर्ट के निर्णयों को आधार मानते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी. इसी आधार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाउडस्पीकर से सुबह की आरती पर प्रतिबंध लगाने की बात कह कर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है.
Source : News Nation Bureau