मध्य प्रदेश में उर्वरक की बढ़ती मांग के बीच नकली खाद और बीज बेचने के मामले सामने आ रहे है. राज्य में अब तक 20 विक्रेताओं के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है. राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को बताया है कि राज्य में किसी भी सूरत में नकली खाद व बीज बेचने वालों और जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य में मुहिम चलाई जा रही है. अब तक 28 लायसेंस निलंबित किए जा चुके हैं जबकि 21 लायसेंस निरस्त हो चुके हैं. खाद, बीज के अवैध भंडारण, परिवहन और मिलावट को लेकर 20 एफ आईआर दर्ज की जा चुकी हैं .
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0 जिलो में 20 एफ आईआर दर्ज की जा चुकी
कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक कृषि विभाग के अमले ने स्टॉक लिमिट, निर्धारित दर से ज्यादा पर सामान बेचने, मिलावटखोरों सहित अवैध रूप से खाद का विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, उसी के चलते 10 जिलो में 20 एफ आईआर दर्ज की जा चुकी हैं. इंदौर में मैसर्स प्लेस्टो वायो क्रप सहित अन्य कंपनियों और फ मोर्ं पर भी अवैध रूप से खाद के भंडारण और विक्रय का मामला दर्ज हुआ है. पटेल का कहना है कि खरीफ फ सलों की बोवनी के चलते खाद की मांग बढ़ी है, इसका लाभ जमाखोर उठाने की कोशिष कर रहे है.
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21 संस्थाओं और व्यक्तियों के पंजीयन निरस्त किए गए
ऐसे लोग अपने मंसूबों में सफ ल न हों इसी को ध्यान में रखकर खाद के अवैध भंडारण, अमानक एवं बिना दस्तावेज के अवैध रूप से ऊंचे दाम पर खाद बेचने वाले, ब्लैकमार्केटिंग करने वाली निजी संस्थाओं, निजी कृषि सेवा केंद्रों और निजी सहकारी संस्थाओं के खिलाफ भी मुहिम शुरू की गई है. अब तक 14 जिलो में 28 संस्थाओं के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं इसके साथ ही 21 संस्थाओं और व्यक्तियों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फि र दोहराया है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.