MP Elections 2023: मध्य प्रदेश में विभानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच सरकार ने राज्य में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए शिवराज सिंह सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार ने नोटिफिकेशन के मुताबिक, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया गया है. इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को सभी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है.
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बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलता था. इस आरक्षण का प्रावधान नियम 1995 में किया गया था. वहीं शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है. जबकि पुलिस विभाग में ये 30 फीसदी है. वहीं बाकी सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है.
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शिवराज सरकार ने इसे महिलाओं को आत्मनिभर और सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम करार दिया है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, "किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण दिया जाएगा. उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा."
Madhya Pradesh makes amendment to the Madhya Pradesh Civils Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 providing 35% reservation in recruitment to women, barring the Forest Department. pic.twitter.com/X7ae0jOYpl
— ANI (@ANI) October 5, 2023
टीचिंग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और टीचिंग पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था. वहीं स्थानीय निकायों में एल्डरमैन समेत अन्य पदों पर भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अपनी ओर से फीस वहन करने की बात कही है.
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संसद के विशेष सत्र में पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक
गौरतलब है कि पिछले महीने ही संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया था. जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना दिया गया. बता दें कि ये आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से है. जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देता है.
HIGHLIGHTS
- MP सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा
- सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण
- सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
Source : News Nation Bureau