हावाई फायरिंग करने के दो आरोपियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इस शर्त पर जमानत दी है कि जिस स्कूल के करीब यह घटना हुई थी उस स्कूल परिसर के आस-पास के क्षेत्र में 100 फलदार पौधे लगाएं. जस्टिस शील नागू ने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपी न केवल 100 पौधे लगाएंगे बल्कि अगले एक साल तक उन्हें पानी भी देंगे.
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पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड भी वह अपने खर्चे से लगाएंगे. कोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से करवाने के लिए कोर्ट ने भिंड जिले के एक वरिष्ठ सरकारी वकील को स्कूल जाकर निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है.
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भिंड जिले के गोहद तहसील के खनेता के रहने वाले सिकंदर और लल्लू पर 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल के करीब हवाई फायरिंग करने का आरोप है. दोनों को इस मामले में एंडोरी पुलिस थाने की टीम ने हिरासत में लिया था.
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दोनों को हाईकोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. इस फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस केके लाहोटी ने कहा कि यह बहुत ही सराहनी फैसला है. कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदारी दे रहा है ताकि सामाजिक कार्यों के प्रति उन्हें जिम्मेदारी मिले.
HIGHLIGHTS
- गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी फायरिंग
- 100 पेड़ लगाने का कोर्ट ने दिया आदेश
- ट्री गार्ड भी लगवाने होंगे और साल भर पानी देना पड़ेगा