MP में हेलमेट का करो उपयोग अभियान के तहत वाहनों से वसूले लाखों के चालान

मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के मददेनजर हेलमेट का उपयोग करो अभियान चलाया जा रहा है. जिन वाहन चालकों ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई. राज्य में एक लाख से ज्यादा वाहन चालकों के चालान काटे गए. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पीटीआरआई जी. जनार्दन ने बताया है कि दो पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिये हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि हेलमेट के उपयोग के लिये जागरूकता अभियान के साथ वाहन अधिनियम में कार्यवाही भी की जा रही है. एक लाख से अधिक दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

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मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के मददेनजर हेलमेट का उपयोग करो अभियान चलाया जा रहा है. जिन वाहन चालकों ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई. राज्य में एक लाख से ज्यादा वाहन चालकों के चालान काटे गए. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पीटीआरआई जी. जनार्दन ने बताया है कि दो पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिये हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि हेलमेट के उपयोग के लिये जागरूकता अभियान के साथ वाहन अधिनियम में कार्यवाही भी की जा रही है. एक लाख से अधिक दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

एडीजी जनार्दन ने बताया है कि बगैर हेलमेट के वाहन सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली जन-हानि को रोकने के लिये विशेष जागरूकता अभियान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है. इसके लिये आवश्यक निर्देश भी सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को जारी किये गये हैं. ऑटोमोबाइल शॉप, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, लाइसेंसी शराब की दुकानें, पाकिर्ंग संचालकों, पेट्रोल पम्पों को बगैर हेलमेट धारण किये वाहन सवारों को सेवा उपलब्ध न कराने के लिए कहा जा रहा है. इसी प्रकार वाहन विक्रय केन्द्रों को वाहन के साथ हेलमेट भी विक्रय करने को पाबंद किया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग ने मिल कर छह से 20 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान के साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1 लाख 8 हजार 139 चालान किये गये. जबलपुर में सर्वाधिक 13 हजार 105, सागर में 7106, भोपाल में 5966, इंदौर में 4830, सिंगरौली में 4087, शिवपुरी में 3517 सहित अन्य जिलों में चालान किए गए.

Source : IANS

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