इंदौर ज़िला कोर्ट ने मध्य प्रदेश के रजवाड़ा क्षेत्र में एक चार महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप करने के मामले में नज़ीर पेश करते हुए महज़ 23 दिन में दोषी को फांसी की सज़ा मुकर्र कर दी।
ये राज्य का पहला मामला है जिसमें महज़ 23 दिन में फैसला आया है।
सबसे अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 7 दिन में चालान पेश कर दिया। इस वीभत्स मामले की सुनवाई के लिए वकील कोर्ट में आरोपी का पक्ष रखने को भी तैयार नहीं थे।
इतना ही नहीं इंदौर बार असोसिएशन ने ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी बलात्कार के आरोपी का केस नहीं लड़ेगा।
विशेष सरकारी वकील अकरम शेख ने दोषी के लिये फांसी की सज़ा की मांग की थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के जरिये नवीन गडके को गिरफ्तार किया था, जो बच्ची के परिजनों का परिचित है।
बच्ची 19 फरवरी को अपने परिवार के साथ रजवाड़े के बाहर बने बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। बाद में वाणिज्यिक इमारत के बेसमेंट में बच्ची का लहुलूहान शव मिला था।
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Source : News Nation Bureau