इंदौर के महू थाना क्षेत्र में लगभग दो माह पूर्व पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया. अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. बताया गया है कि बीते साल दो दिसंबर को महू में चक्कीवाले महादेव मंदिर के करीब शराब गोदाम के पास एक मकान के खंडहरनुमा कमरे में बालिका का शव मिला था. आरोपी एक दिसंबर को रात के समय सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री को पत्र, मंदिर ट्रस्ट पर उठाए सवाल
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर जांच की गई. पुलिस अंकित नाम के युवक को गिरफ्तार किया. इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.
Source : IANS