मध्य प्रदेश के दतिया एसडीएम जगदीश प्रसाद गुप्ता के तबादले के आदेश पर हाईकोर्ट की एक बैंच ने रोक लगा दी है. भांडेर विधायक रक्षा सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया से हुए विवाद के बाद उनका दतिया से निवाड़ी तबादला कर दिया गया था. जिसके बाद आदेश को चुनौती देते हुए एसडीएम ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की हुई थी. हाई कोर्ट के जस्टिस एस ए धर्माधिकारी ने सुनवाई करते हुए 11 नवंबर को जारी हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, दतिया कलेक्टर और विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
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दरअसल, भांडेर विधायक के पति संतराम सिरोनिया 6 नवंबर को एसडीएम जगदीश प्रसाद गुप्ता के पास रेत का ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए पहुंचे थे. इस दाैरान हुई बातचीत का एसडीएम वीडियाे बनाने लगे. यह देख विधायक पति ने एसडीएम के हाथ से उनका माेबाइल छीन लिया था. इसके बाद अगले ही दिन पुलिस थाना बड़ौनी में संतराम सिरोनिया व अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था.
11 नवंबर को एसडीएम गुप्ता का दतिया से निवाड़ी तबादला कर दिया गया. एसडीएम के वकील शैलेंद्र सिंह कुशवाह ने कोर्ट को बताया कि तबादला राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते किया गया है. वहीं सरकारी वकील पुरुषोत्तम पांडे ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए तबादला आदेश को सही ठहराया. इसके बाद काेर्ट ने तबादला आदेश पर स्थगन दे दिया.
Source : Tatwagya Singh