मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोनावायरस (CoronaVirus Covid-19) के प्रकोप को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है. भोपाल में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जाएगा. शहर में लॉकडाउन का समय आज रात 8 बजे से 4 अगस्त सुबह 8 बजे तक रहेगा. इस लॉकडाउन को लेकर भोपाल प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया हैं. वहीं इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जो इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं करेगा उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
नए आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बेवजह निकलने पर पाबंदी रहेगी. जिले के अंदर और बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान दवा, सब्जी, दूध, इंडस्ट्री, सरकारी राशन की दुकान खुली रहेंगी. जरूरी सामान की आपूर्ति बनी रहेगी.
इन चीजों पर नहीं रहेगी पाबंदी-
- शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी शुरू रहेगी. इसी के साथ पेट्रोल पंप भी खुलेंगे.
- अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ें लोगों को अपना आईडी कार्ड रखना होगा.
- डाक सेवाएं चालू रहेंगी.
- नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से आवागमन और परिवहन हो सकेगा.
- बाजार से राखी घर पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे. जिन लोगों ने टिकट बुक करवाए हुए वो जा सकेंगे. टिकट पास के रूप में मान्य किए जाएंगे.
- इंडस्ट्री में सेवा देने वाले कर्मचारी और लेबर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. उन्हें आईडी कार्ड रखना होगा.
- सांची पार्लर खुलेंगे, सब्जी और फल की आपूर्ति जिला प्रशासन के निर्देशों पर होगी.
- पीडीएस की दुकानें खुली रहेगी.
- दूध की होम डिलीवरी सुबह 9:30 बजे तक हो सकेगी.
ये रहेगा बंद
- होटल,रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी रहेंगे बंद.
- इमरजेंसी ड्यूटी में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी प्रतिबंध से मुक्त रहेगी.
- परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगा.
- धार्मिक स्थल बंद रहेगा.
- कर्मचारियों को आईडी कार्ड रखना होगा.
- सरकारी कार्यालयों में सिर्फ सीमित संख्या में ही ऑफिसर और कर्मचारी रहेंगे.
- बाहर आने-जाने के लिए ई पास जारी होगा.
Source : News Nation Bureau